Punjab CBI Transfer Posting Case: पंजाब में कथित ‘कैश फॉर पोस्टिंग-ट्रांसफर’ और नीतिगत फैसलों में भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर जांच तेज हो गई है। केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने मामले की पड़ताल के लिए पंजाब सरकार के 15 विभागों से अहम फाइलें और गोपनीय सरकारी रिकॉर्ड तलब किए हैं।
जांच रिपोर्ट सौंपने की समय सीमा
बताया जा रहा है कि CBI की आर्थिक अपराध शाखा (EOW-II) 4 दिसंबर 2026 तक जांच रिपोर्ट सौंपने की समयसीमा को ध्यान में रखते हुए दस्तावेजों की जांच में जुटी है। इसी के मद्देनजर पंजाब सरकार के कार्मिक विभाग ने संबंधित सभी 15 विभागों को आवश्यक रिकॉर्ड उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं।
जांच के दायरे में गृह, राजस्व, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति, स्वास्थ्य और स्थानीय निकाय समेत कई महत्वपूर्ण विभाग शामिल हैं। इसके अलावा, मुख्यमंत्री के पूर्व OSD राजबीर घुम्मन और अन्य अहम नियुक्तियों व तबादलों से (Punjab CBI Transfer Posting Case) संबंधित फाइलें भी CBI ने मांगी हैं।
कोर्ट के निर्देश में (Punjab CBI Transfer Posting Case) मामला दर्ज
पंजाब-हरियाणा हाई कोर्ट के निर्देश के बाद CBI ने कथित ट्रांसफर-पोस्टिंग और आर्थिक लाभ से जुड़े आरोपों की जांच के लिए मामला दर्ज किया था। आरोप है कि आर्थिक फायदे के बदले IAS और IPS अधिकारियों की नियुक्तियों व तैनातियों को प्रभावित करने की कोशिश की गई।
CBI के एक प्रवक्ता के पूर्व बयान के मुताबिक, एजेंसी ने इस मामले में छह लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है। इनमें पंजाब के मुख्यमंत्री के OSD रहे राजबीर घुम्मन, नितिन गोहल, जितिन गोहल उर्फ राजा, रोमि राजा महाजन, बीर देविंदर और आर. एस. नागरा के नाम शामिल हैं। मामले में अज्ञात लोक सेवकों और अन्य व्यक्तियों को भी आरोपी बनाया गया है।
गौतम जैन को नोडल अधिकारी नियुक्त
पंजाब में कथित ट्रांसफर-पोस्टिंग और नीतिगत फैसलों से जुड़े मामलों की जांच के तहत CBI ने विभिन्न सरकारी विभागों से अहम रिकॉर्ड मांगे हैं। इनमें GMADA, मिल्कफेड (वेरका), पंजाब प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (PPCB) और स्थानीय सरकार विभाग से जुड़े संवेदनशील मामलों की फाइलें शामिल हैं। रिकॉर्ड जुटाने और संबंधित विभागों के बीच समन्वय स्थापित करने के लिए स्पेशल सेक्रेटरी गौतम जैन (Punjab CBI Transfer Posting Case) को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है।
पंजाब सरकार की सुप्रीम कोर्ट में याचिका
पंजाब सरकार की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कथित भ्रष्टाचार मामले में अंतरिम निर्देश जारी किए। अदालत ने मुख्यमंत्री भगवंत मान के OSD रहे राजबीर सिंह घुम्मन और मामले से जुड़े अन्य आरोपियों के खिलाफ फिलहाल कोई जबरन कार्रवाई नहीं करने का निर्देश दिया।
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हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने CBI की FIR या जांच पर रोक लगाने से इनकार कर दिया और पंजाब सरकार को जांच में सहयोग करने को कहा। अदालत ने केंद्र सरकार, CBI और संबंधित पक्षों को नोटिस भी (Punjab CBI Transfer Posting Case) जारी किए।
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