Ludhiana Property Tax Rebate: लुधियाना वासियों के लिए अहम सूचना है। जिन लोगों ने अब तक अपना प्रॉपर्टी टैक्स जमा नहीं किया है, उनके पास 30 सितंबर तक 10 प्रतिशत की सरकारी छूट का लाभ उठाने का अंतिम मौका है। इसके बाद वित्तीय वर्ष 2026-27 के प्रॉपर्टी टैक्स पर 10 प्रतिशत की छूट नहीं मिलेगी और करदाताओं को नगर निगम द्वारा निर्धारित पूरी टैक्स राशि जमा करनी होगी।
26 और 27 सितंबर को भी सुविधा
शनिवार और रविवार यानी कि 26 और 27 सितंबर को भी सामान्य तौर पर ऑफिस खुले रखे जाएंगे ताकि करदाता बिना किसी असुविधा के अपने टैक्स की राशि जमा कर पाएं और नगर निगम के द्वारा दिए जा रहे विशेष छूट का लाभ उठा पाएं। इसके लिये चारों जोनल सुविधा केंद्र शनिवार 26 सितंबर और रविवार 27 सितंबर को सामान्य कार्य समय में खुले रहेंगे।
भुगतान पर 10% (Ludhiana Property Tax Rebate) पेनल्टी
सितंबर के बाद अक्टूबर और दिसंबर के तीन माह के अंतराल में टैक्स की राशि जमा करने वालों को 10 प्रतिशत की छूट तो प्राप्त नहीं होगी लेकिन वह बिना किसी अतिरिक्त पेनल्टी के अपने निर्धारित राशि के अनुसार अपना भुगतान कर सकते हैं। लेकिन जनवरी से टैक्स की राशि के (Ludhiana Property Tax Rebate) भुगतान पर निगम प्रशासन की ओर से 10% की पेनल्टी शुल्क लगाई जाएंगी।
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बुनियादी सुविधाओं में होगा पैसा खर्च
नगर निगम के मुताबिक प्रॉपर्टी टैक्स से मिलने वाले राजस्व का इस्तेमाल शहर में बुनियादी सुविधाओं और विकास कार्यों के लिए किया जाता है। अगर किसी व्यक्ति को 10% रिबेट चाहिए तो 30 सितंबर 2026 आखिरी तारीख है। अगर वह 30 सितंबर तक भुगतान नहीं करता, तो 1 अक्टूबर से 31 दिसंबर तक टैक्स तो बिना पेनल्टी जमा किया जा सकता है, लेकिन 10% छूट नहीं मिलेगी। और इसके बाद पहले तीन महीने में जमा करने पर 10% और अगले तीन महीने में यानी मार्च में पेनल्टी 20% तक लगेंगी।
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