Rahul Gandhi Convoy Accident: पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर सोमवार सुबह कांग्रेस नेता राहुल गांधी के काफिले के पीछे चल रहे वाहनों के साथ हादसा हो गया। घटना सुबह करीब 11 बजे सुलतानपुर के हलियापुर क्षेत्र में माइलस्टोन 89.5 के पास हुई, जहां काफिले के पीछे चल रही चार कारें और एक एंबुलेंस आपस में टकरा गईं। हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी का माहौल बन गया। हालांकि, राहत की बात यह रही कि राहुल गांधी पूरी तरह सुरक्षित हैं।
सुलतानपुर की ओर जा रहे थे (Rahul Gandhi Convoy Accident) राहुल गांधी
लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और रायबरेली से सांसद राहुल गांधी मानहानि के मुकदमे में सुनवाई के लिए सोमवार को सुलतानपुर जा रहे थे। अदालत में पेश होने के लिए वह पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के रास्ते सुलतानपुर के लिए रवाना हुए। इससे पहले राहुल गांधी लखनऊ एयरपोर्ट पहुंचे थे, जहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया।
इसके बाद जब वह सड़क मार्ग के जरिए अपने काफिले के साथ सुलतानपुर जा रहे राहुल गांधी के काफिले के पीछे चल रहे वाहनों के साथ हादसा हो गया। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर हुई इस घटना में चार कारें और एक एंबुलेंस आपस में टकरा गईं। राहत की बात यह रही कि राहुल गांधी (Rahul Gandhi Convoy Accident) सुरक्षित रहे।
कथित विवादित बयान से जुड़े मानहानि मामले में पेशी
यह मामला 2018 में कर्नाटक विधानसभा चुनाव के दौरान बेंगलुरु में राहुल गांधी की ओर से दिए गए कथित आपत्तिजनक बयान से जुड़ा है। इस बयान को लेकर तत्कालीन भाजपा अध्यक्ष और वर्तमान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के संबंध में टिप्पणी करने के आरोप में राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि की शिकायत दर्ज कराई गई थी।
मल्लिकार्जुन खरगे के खिलाफ पटना में FIR
भाजपा नेता विजय मिश्रा ने 4 अगस्त 2018 को सुलतानपुर की अदालत में शिकायत दायर की थी। मामले में आरोप है कि राहुल गांधी ने अमित शाह को एक हत्या के मामले में आरोपी होने का उल्लेख किया था।
फैसले के वक्त कोर्ट में मौजूद (Rahul Gandhi Convoy Accident) रहेंगे राहुल गांधी
एमपी-एमएलए मजिस्ट्रेट शुभम वर्मा की अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद मानहानि मामले की पत्रावली फैसले के लिए सुरक्षित रख ली थी। सोमवार, 26 अक्टूबर को फैसला सुनाए जाने के दौरान राहुल गांधी अदालत में मौजूद रहे। मामले को देखते हुए सुलतानपुर में जिला प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए और अदालत परिसर के आसपास पुलिस बल तैनात किया गया।
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वहीं, राहुल गांधी के स्वागत के लिए कांग्रेस कार्यकर्ता (Rahul Gandhi Convoy Accident) भी अलग-अलग स्थानों पर जुटे।
राहुल गांधी का बयान मानहानिकारक नहीं
LATEST UPDATE: राहुल गांधी के खिलाफ दायर मानहानि मामले में बचाव पक्ष ने दलील दी थी कि अमित शाह को लेकर दिया गया बयान सद्भावना के तहत था और इसका उद्देश्य किसी को अपमानित करना नहीं था। अधिवक्ता ने यह भी कहा कि बयान को तोड़-मरोड़कर पेश किया गया। वहीं, शिकायतकर्ता पक्ष ने बयान को स्वीकार किए जाने के आधार पर राहुल गांधी को दोषी ठहराने की मांग की थी। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने राहुल गांधी को दोषमुक्त करार (Rahul Gandhi Convoy Accident) देते हुए बड़ी राहत दी।

