CBDT Tax Audit Deadline: लाखों टैक्सपेयर्स के लिए Income Tax से जुड़ी एक अहम खबर सामने आई है। Central Board of Direct Taxes (CBDT) ने Assessment Year 2026-27 के लिए टैक्स ऑडिट रिपोर्ट और संबंधित Income Tax Return (ITR) दाखिल करने की समयसीमा बढ़ा दी है।
यह राहत उन करदाताओं के लिए है जो Income-tax Act के तहत निर्धारित ऑडिट कैटेगरी में आते हैं। बता दें, पहले टैक्स ऑडिट रिपोर्ट दाखिल करने की अंतिम तारीख 30 सितंबर थी, जिसे अब बढ़ाकर 21 अक्टूबर कर दिया गया है। वहीं, ITR दाखिल करने की अंतिम तारीख 31 अक्टूबर से बढ़ाकर 21 नवंबर 2026 कर दी गई है।
ITR दाखिल करने की नई तारीख
ऑडिट वाले मामलों में ITR दाखिल करने की अंतिम तारीख भी 21 दिन आगे बढ़ाई गई है। अब ऐसे मामलों में ITR 21 नवंबर 2026 तक दाखिल किया जा सकेगा, जबकि पहले इसकी अंतिम तारीख 31 अक्टूबर 2026 थी।

CBDT के फैसले से ऑडिट वाले टैक्सपेयर्स को अपने खातों की जांच, ऑडिट रिपोर्ट तैयार करने और उसके बाद ITR दाखिल करने के लिए अतिरिक्त समय मिल गया है। हालांकि, नई तारीख मिलने के बावजूद टैक्सपेयर्स को आखिरी समय तक इंतजार करने के बजाय (CBDT Tax Audit Deadline) अपने लागू फॉर्म और दस्तावेज समय पर तैयार रखने चाहिए।
टैक्सपेयर्स को मिली राहत?
यह डेडलाइन बढ़ोतरी सभी ITR दाखिल करने वालों के लिए नहीं है। CBDT ने यह राहत उन करदाताओं को दी है जिनके मामलों में Tax Audit लागू होता है। ऐसे करदाताओं के लिए Tax Audit Report और उसके बाद दाखिल होने वाली ITR की अंतिम तारीख बढ़ाई गई है।
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जिन लोगों पर Tax Audit लागू नहीं होता, उनके लिए यह बदलाव सामान्य ITR deadline extension नहीं है।
Tax Audit में कौन (CBDT Tax Audit Deadline) आता है?
Tax Audit आम तौर पर बड़े कारोबार और कुछ प्रोफेशनल्स के लिए जरूरी होता है। सामान्य कारोबार में ₹1 करोड़ से ज्यादा टर्नओवर होने पर Tax Audit लागू हो सकता है। हालांकि, अगर कारोबार में कैश लेनदेन कुल लेनदेन का 5 प्रतिशत से ज्यादा नहीं है, तो यह सीमा ₹10 करोड़ तक हो सकती है। वहीं डॉक्टर, वकील और अन्य प्रोफेशनल्स के लिए सामान्य सीमा ₹50 लाख की सालाना ग्रॉस रिसीट है।
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कुछ (CBDT Tax Audit Deadline) विशेष परिस्थितियों में इससे अलग नियम भी लागू हो सकते हैं।

